कीर्तिनगर। क्षेत्र पंचायत संगठन कीर्तिनगर के क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों के तहत क्षेत्र पंचायतों की अपनी निधि एवं सम्मानजनक मानदेय, हर वर्ष विकास कार्यों के लिए न्यूनतम 10 लाख रुपये दिलाए जाने की मांग की है। इस संदर्भ में संगठन की ओर से उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर को ज्ञापन दिया गया है।
कनिष्ठ प्रमुख प्रियंका, क्षेत्र पंचायत सदस्य मनोज जोशी, मनोज लखेड़ा ने कहा कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन (1992) में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को वरीयता और संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था, जिसमें क्षेत्र पंचायतों को एक महत्वपूर्ण कड़ी माना गया। उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट, 2016 की धारा 192 में भी मानदेय का प्रावधान है। इसके बावजूद क्षेत्र पंचायतों को इस व्यवस्था से पूर्णतः नजरअंदाज किया गया है।