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गैंग रेप मामले में आरोपियों की जमानत अर्जी नामंजूर

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जम्मू। प्रधान सत्र न्यायाधीश रियासी कमलेश पंडित ने कथित गैंग रेप मामले में चार आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। आरोपी शाह दीन, तारिक अहमद, नासिर अहमद और वजीर हुसैन ने जमानत के लिए अर्जी अदालत में दी थी। प्रधान सत्र न्यायाधीश रियासी कमलेश पंडित ने देखा कि इस मामले में शिकायतकर्ता ने 30 जून को संबंधित पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी शाह दीन और तारिक अहमद ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। अन्य दो व्यक्तियों ने भी आरोपियों का साथ दिया।
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एक अन्य आरोपी वजीर हुसैन था, जो इस घटना का वीडियो बना रहा था और उस वीडियो के आधार पर पीड़िता को ब्लैकमेल कर रहा था। इस कारण पीड़िता का उसके पति के साथ संबंध टूटने की स्थिति आ गई, लेकिन उसने पति को पूरी बात बता दी। शिकायतकर्ता/अभियोजन पक्ष ने अपनी शिकायत में खुलासा किया कि आरोपी व्यक्तियों के कारण पीड़िता आत्महत्या करने जा रही थी, क्योंकि आरोपियों द्वारा धमकी दी गई थी। साथ ही एक लाख रुपये देने की बात भी कही थी। आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ एक और आरोप लगाया गया था कि वे उसे अपने धर्म में परिवर्तित होने के लिए मजबूर कर रहे थे।
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