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हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग नहीं करने पर नोटिस

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जम्मू। जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति संजय धर की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद एडवोकेट प्रियांशु शर्मा और वकील आदित्य शर्मा की याचिका पर हिंदी को अधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग न करने पर सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त कम सचिव, कानून न्याय एवं संसदीय मामले विभाग के आयुक्त कम सचिव, गृह विभाग के प्रधान सचिव और वित्त आयुक्त राजस्व को नोटिस जारी किया है।
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सुनवाई के दौरान वकील ने बताया कि जम्मू संभाग में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली भाषा डोगरी और हिंदी है। जम्मू में सभी सरकारी और निजी स्कूलों में हिंदी भाषा 10 वीं कक्षा तक अनिवार्य विषय है और वैकल्पिक विषय के रूप में उर्दू है। यह जम्मू-कश्मीर में भेदभाव हो रहा है। इसका प्रयोग अधिकारिक तौर पर नहीं हो रहा है। राजस्व रिकॉर्ड, पुलिस रिकॉर्ड सब कुछ उर्दू भाषा में है। इस कारण जम्मू संभाग के लोगों को परेशानी आती है।
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