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स्कूली बच्चों से ट्रांसपोर्ट चार्ज पर आयुक्त सचिव से जवाब तलब

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जम्मू। लॉकडाउन के दौरान स्कूल बच्चों से ट्रांसपोर्ट वसूलने के मामले में हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग आयुक्त सचिव स्पष्ट जवाब मांगा है। आरोप है कि कुछ निजी स्कूलों की ओर से लॉकडाउन के दौरान बच्चों से ट्रांसपोर्ट चार्ज वसूले जा रहे हैं।
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जस्टिस अली मोहम्मद मागरे और विनोद चटर्जी कौल की खंडपीठ ने वीरवार को इस मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने इस पर तुरंत जवाब मांगा है। विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया गया था कि गरीब और जरूरतमंद बच्चों को स्कूल की ओर से ऑनलाइन शिक्षा और सामग्री दी जाएगी। इस आदेश पर भी विभाग से स्पष्ट जवाब मांगा गया है। एडवोकेट मुदसिर नजीर शाह की ओर से कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसमें मांग की गई कि लॉकडाउन में बच्चों से ट्रांसपोर्ट और अन्य फीस न ली जाए। यदि ली है तो वापस की जाए। जेएनएफ
स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर सरकार को जवाब देने का आखिरी मौका
जम्मू। हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य कर्मियों, स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा, देखरेख और हिंसा के मामलों संबंधी याचिका पर संबंधित मंत्रालय को जवाब देने के लिए आखिरी मौका दिया है। रिपोर्ट जल्द कोर्ट में सौंपने को कहा है। बता दें, हाईकोर्ट ने याचिका पर सरकार से जवाब मांगा था लेकिन संबंधित मंत्रालय ने जवाब नहीं दिया। इस याचिका के दायर होने के बाद हाईकोर्ट ने इन सबके लिए वैधानिक ढांचे को स्थापित करने की जरूरत जताई थी। वीरवार को जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस रजनीश ओसवाल वाली खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। एक अन्य याचिका भी कोर्ट में दायर की गई है। जिसमें कटड़ा में 14 घोड़ों की मौत का मामला उठाया गया। इस पर हाईकोर्ट ने रियासी के जिला उपायुक्त को एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। जेएनएफ
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