ब्लॉक कल्जीखाल के एक अशासकीय विद्यालय में अनियमितताओं के आरोप के चलते पूर्व प्रबंधक, अन्य विद्यालय के प्रबंधक, पत्रकार, कंपनी मालिक सहित पांच लोगों पर दर्ज मुकदमा रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित हो गया है। जिला मजिस्ट्रेट पौड़ी डॉ. आशीष चौहान ने यह आदेश जारी किया है। उक्त आरोपियों पर वर्ष 2017-18 से 2021 के बीच विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं के आरोप हैं।
ब्लॉक कल्जीखाल के पयासू गांव निवासी सामाजिक कार्यकर्ता राजेश सिंह कोली राजा ने राजस्व पुलिस को एक तहरीर दी थी। तहरीर में कोली ने बताया था कि जनता इंटर कॉलेज जखेटी में वर्ष 2017-18 से 2021 के बीच तत्कालीन प्रबंध समिति द्वारा कई अनियमितताएं की गई हैं। बताया कि आजीवन सदस्यता की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट रख-रखाव खाते में जमा किया जाना चाहिए था। लेकिन बैंक ड्राफ्ट चंदा खाते में जमा किया गया था। प्रबंधन समिति गठन के लिए विभाग द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन किया जाना था। लेकिन प्रबंध समिति द्वारा किसी अन्य समाचार पत्र में विज्ञापन का प्रकाशन किया गया था।
बताया था कि आजीवन सदस्यता की जिस सूची का अनुमोदन तत्कालीन सीईओ पौड़ी ने किया था, वह नियम विरुद्ध थी। जिसकी पुष्टि एडी माध्यमिक की जांच में हुई थी। कोली ने बताया था कि श्रीनगर की एक महिला का फर्जी तरीके से आजीवन सदस्यता नामांकन किया गया था। जबकि महिला ने सीईओ पौड़ी को पत्र भेज सदस्यता के लिए किसी तरह के आवेदन से स्पष्ट इंकार किया था। राजस्व पुलिस ने बीते 15 अक्तूबर को प्रकरण में पांच आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच रेगुलर पुलिस को सौंपे जाने के लिए डीएम को पत्र भेजा था। डीएम डॉ. आशीष चौहान ने बताया कि राजस्व पुलिस द्वारा जनता इंटर कॉलेज जखेटी में अनियमितताओं के आरोप के चलते विद्यालय के पूर्व प्रबंधक विमल नेगी, इंटरमीडिएट कॉलेज डांगीधार के प्रबंधक उत्तम नेगी, पत्रकार आशुतोष नेगी, श्रीनगर की एक निजी कंपनी के मालिक संजय जैन व गौरव तिवाड़ी के खिलाफ साक्ष्य नष्ट किए जाने, धोखाधड़ी, गबन सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। कहा प्रकरण की जांच रेगुलर पुलिस को सौंप आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं।