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आंदोलनकारियों को 31 अक्तूबर तक प्रस्तुत करने होंगे आयु प्रमाण पत्र

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पौड़ी। जिला प्रशासन ने जनपद स्तर पर चयनित होने वाले उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को जन्मतिथि और आयु प्रमाण पत्र संबंधित अभिलेख 31 अक्टूबर तक प्रस्तुत करने को कहा है। जिलाधिकारी सुशील कुमार ने अपर जिलाधिकारी रामजी शरण शर्मा को इसके लिए जांच अधिकारी नामित किया है।
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अपर जिलाधिकारी ने बताया कि पांच जुलाई 2017 को आयोजित उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी चिह्नीकरण में चयन समिति के समक्ष कुछ लोगों द्वारा फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने का मामला प्रकाश में आया था। उन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी चिह्नीकरण के लिए समिति के सामने राज्य आंदोलनकारी होने का दावा करने वालों को आयु एवं जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित पुष्ट दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है। उन्होंने कहा कि जन्म प्रमाण पत्र के लिए उन्हें हाईस्कूल, आठवीं या पांचवीं कक्षा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। अभिलेख उपलब्ध न होने पर चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। कहा कि पुष्ट अभिलेख उपलब्ध नहीं होने पर समिति द्वारा चयन निरस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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