ये होंगे लाभान्वित
हाईकोर्ट की इस गाइडलाइन से थल सेना, वायु सेना और नौसेना में सेवारत अथवा सेवानिवृत्त रक्षाकर्मी, असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सशस्त्र सीमा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्र सरकार के किसी अन्य विशिष्ट सशस्त्र बल जैसे केंद्रीय सशस्त्र बलों में सेवारत या सेवानिवृत्त रक्षाकर्मियों सहित मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम अथवा मृत रक्षाकर्मियों के आश्रित लाभान्वित होंगे।