अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांच और कार्रवाई के लिए एसडीएम को भी अधिकारी दे दिए गए हैं। एसडीएम को प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। एसडीएम के पास पूरे तहसील का अधिकार होगा। अभी तक सभी अधिकारी जिलाधिकारी में निहित थे। शुक्रवार को एसडीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई और नई सलाहकार समिति का गठन किया।
26 मई 2015 को शासन ने नया आदेश जारी किया है। आदेशों के तहत एसडीएम को प्राधिकारी नामित किया गया है। एसडीएम को अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर छापे और कार्रवाई का अधिकार होगा साथ ही मामले को निस्तारित करने का भी अधिकार दिया गया है।
अभी तक कार्रवाई के बाद मामले की सुनवाई का अधिकार जिलाधिकारी के पास था। नए आदेशों के अनुसार एसडीएम के पास पूरे तहसील का अधिकार होगा। एसडीएम को नए अल्ट्रासाउंड की स्वीकृति, लाइसेंस के नवीनीकरण समेत आदि अधिकार होंगे।
एसडीएम पंकज उपाध्याय ने आज पीएनडीटी एक्ट के जिला समन्वयक अनूप बमोला के साथ बैठक की। बमोला ने बताया कि नई सलाहकार समिति का गठन किया गया है।
समिति में एसडीएम समुचित प्राधिकारी, महिला अस्पताल की सीएमएस डा. बी जोशी, महिला मेडिकल आफिसर डा. बबीता जोशी, डा. एमसी जोशी को नियुक्त किया गया है। जबकि तीन सामाजिक कार्यकर्ता सीडीओ से विमर्श के बाद नियुक्त किए जाएंगे। एसडीएम ही सूचना अधिकारी और विधिक सलाहकार नियुक्त करेंगे।