नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर सुबीर कुमार की अदालत से वर्ष 2018 में अल्मोड़ा में दर्ज मामले में गैंगस्टर के आरोप में गिरफ्तार दो दोषियों को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में दोनों पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
30 जून 2018 को अल्मोड़ा जिले के लमगड़ा के तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट ने नशे के पदार्थों की तस्करी में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बटुलिया ग्राम रिखौली जिला चंपावत निवासी दीवान सिंह रावत और ग्राम जोगा पाटी चंपावत निवासी केशर सिंह पर आरोप है कि वह गिरोह बनाकर लमगड़ा और आसपास के क्षेत्रों में नशे के पदार्थ की तस्करी कर रहे थे।
डीएम के आदेश पर दोनों के खिलाफ गैंगस्टर में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए गए।
अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपों को साबित करने के लिए छह से अधिक गवाह पेश किए गए। न्यायालय को बताया कि पानीपत हरियाणा की न्यायालय ने आरोपी दीवान को वर्ष 2003 में दस वर्ष की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। केशर सिंह के खिलाफ भी लमगड़ा थाने में मुकदमा दर्ज है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपियों को सजा सुनाई।