हल्द्वानी। जिले में पीली नंबर प्लेट वाली टैक्सी बाइक और स्कूटी अब वाहन स्वामी या उनकी ओर से आधिकारिक रूप से नियुक्त चालक के अलावा कोई अन्य व्यक्ति नहीं चला सकेगा। यानी अगर कोई पर्यटक दोपहिया वाहन बुक करेगा तो उसके साथ बाइक/टैक्सी चालक अनिवार्य रूप से जाएगा।
पुलिस के अनुसार, बड़ी संख्या में वाहन स्वामी नियमों की अनदेखी कर अपनी पीली नंबर प्लेट वाली बाइक और स्कूटी किराये पर चला रहे थे। एक ही व्यक्ति के नाम पर चार से पांच वाहन तक पंजीकृत पाए गए जिन्हें पर्यटकों को ऊंची कीमत पर किराये पर दिया जा रहा था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच की तो बड़े पैमाने पर परमिट नियमों का उल्लंघन सामने आया। परमिट नियमों का उल्लंघन कर इन वाहनों को किराये पर दिए जाने की शिकायतों के बाद पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया है। बुधवार शाम से चले अभियान में बृहस्पतिवार तक 72 टैक्सी बाइक और स्कूटी सीज की जा चुकी हैं जबकि 258 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 47 हजार रुपये के नकद चालान किए गए हैं।
एसपी ट्रैफिक डॉ. जगदीश चंद्र ने बताया कि पीली नंबर प्लेट वाला दोपहिया वाहन केवल उसका स्वामी या उसकी ओर से आधिकारिक रूप से नियुक्त चालक ही चला सकता है। पर्यटकों को किराये पर दोपहिया वाहन लेना हो तो वे काली नंबर प्लेट वाले वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे वाहनों को पर्वतीय मार्गों पर भी ले जाया जा सकता है।