नैनीताल में बृहस्पतिवार को जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के दौरान भारी हंगामे, आरोप-प्रत्यारोप के बाद शुक्रवार तड़के 22 वोटों की गिनती निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक की उपस्थिति में की गई थी। वोट और गिनती के परिणाम लिफाफे में डबल लॉक में रख दिए गए। डीएम वंदना ने बताया था कि 18 अगस्त को सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग हाईकोर्ट में ये लिफाफा प्रस्तुत करेगा और कोर्ट के निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। चुनाव में भाजपा से दीपा दरम्वाल और कांग्रेस से पुष्पा नेगी आमने-सामने हैं।
मामले में कांग्रेस की ओर से कोर्ट के समक्ष चुनाव के दौरान पांच सदस्यों के अपहरण का आरोप लगाया गया था। इन सदस्यों के परिजनों ने भी कोर्ट में सदस्यों के अपहरण का आरोप लगाया था। जिस पर कोर्ट ने उसी दिन सदस्यों को तलाशने के आदेश एसएसपी को दिए थे। उस दिन सदस्यों के न मिल पाने पर एसएसपी ने जल्द उनकी तलाश का आश्वासन कोर्ट को दिया था। इसके बाद सदस्य तलाशे तो नहीं जा सके लेकिन उन्होंने एक वीडियो जारी कर स्वेच्छा से घूमने जाने की जानकारी दी। कहा कि उनका अपहरण नहीं हुआ है। उधर भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों की ओर पार्टी पदाधिकारियों के खिलाफ विभिन्न आरोपों में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। कांग्रेस ने भी काउंटिंग पर आपत्ति जताने की मंशा जताई है। इस सबसे मामला बहुत पेचीदा हो चुका है। सोमवार को प्रकरण पर कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है जिस पर सबकी निगाहें लगी हैं।
आज हाईकोर्ट परिसर से बाहर 500 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू रहेगी
चुनाव मामले में याचिका की सुनवाई और समर्थकों के जुटने की संभावना के चलते हाईकोर्ट परिसर से बाहर 500 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। एसडीएम नवाजिश खलिक ने यह आदेश जारी किया है। एसडीएम ने कहा कि शांति एवं कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका के मद्देनजर हाईकोर्ट के बाहर 500 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा रहेगी। जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट या उनकी पूर्वानुमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे। जुलूस भी प्रतिबंधित रहेंगे। कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, शस्त्र, तलवार आदि लेकर हाईकोर्ट की 500 मीटर की परिधि में नहीं आएगा। निषेधाज्ञा के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।