नैनीताल। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने भू कानून के उल्लंघन के 14 मामलों में कुल 6.088 हेक्टेयर भूमि राज्य सरकार में निहित करने के आदेश दिए हैं। यह भूमि लगभग 304 नाली है।
जिलाधिकारी ने सुनवाई के दौरान जिले में विभिन्न प्रकार के उल्लंघन पाए। इनमें बागवानी के उद्देश्य से खरीदी गई भूमि का निर्धारित प्रयोजन के लिए उपयोग न करना शामिल है। कुछ मामलों में एक ही परिवार ने नियमों के विपरीत निर्धारित सीमा से अधिक भूमि खरीदी गई। कृषि प्रयोजन के लिए आवंटित भूमि पर व्यावसायिक गतिविधियां भी संचालित होती मिलीं। इसके अलावा, अनुसूचित जाति की भूमि का नियमों के विपरीत सामान्य वर्ग को विक्रय किया गया। आवासीय प्रयोजन के लिए स्वीकृत भूमि का व्यावसायिक उपयोग भी सामने आया।
इन सभी मामलों में भू कानून का उल्लंघन होने पर संबंधित भूमि राज्य सरकार में निहित की गई। प्रशासन के अनुसार, भविष्य में इन भूमियों का उपयोग जनहित और सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाएगा। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कहा कि स्पष्ट किया कि भू कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।