नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल के फ्लैट मैदान में नमाज पढ़ने की अनुमति देने के एकलपीठ के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की स्पेशल अपील को सरकार द्वारा वापस लिए जाने के आधार पर खारिज कर दिया है।
मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामला ''''उत्तराखंड राज्य एवं अन्य बनाम अंजुमन इस्लामिया नैनीताल एवं अन्य'''' से जुड़ा हुआ था। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने अदालत को सूचित किया कि सरकार इस अपील को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है और इसे वापस लेना चाहती है। राज्य सरकार के इस बयान के आधार पर याचिका को वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया।