नैनीताल। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि रंजन की न्यायालय ने चार लाख रुपये के चेक बाउंस के आरोपी कोटद्वार निवासी सरोप सिंह को दोषमुक्त करार दिया है।
अभियोजन ने न्यायालय को बताया कि सरोप सिंह निवासी बीईएल कॉलोनी कोटद्वार ने निशोला भीमताल तहसील निवासी नंदन सिंह से रुपयों की मांग की। मांग के सापेक्ष नंदन सिंह ने आरोपी को चार लाख रुपये दिए। सरोप सिंह ने वादी को 11 जुलाई 2024 को दो चेक दिए। आश्वासन के क्रम में उक्त तिथि को चेक प्रस्तुत करने पर उनसे भुगतान नहीं हो सका। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि सरोप सिंह की चेक बुक कहीं खो गई थी, इसकी शिकायत भी दर्ज की जा चुकी है। आरोपी ने कहा कि वह वादी को नहीं जानता है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी सरोप सिंह को दोषमुक्त करार दिया।