हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सोमवार को राज्य में पुलों के पास हो रहे खनन को रोकने का निर्देश जारी किया। इसी के साथ जिलाधिकारी नैनीताल को रामनगर में कोसी नदी के किनारे से अतिक्रमण हटाने का भी आदेश दिया गया है।
वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष रामनगर निवासी अरविंद कुमार ने जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में अरविंद कुमार ने कहा कि रामनगर में कोसी के किनारे लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। इस अतिक्रमण से नदी और वातावरण प्रदूषित हो रहा है। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने डीएम नैनीताल को कोसी नदी के किनारे से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने राज्य की अन्य नदियों के पुलों के पास हो रहे खनन पर भी रोक लगाने के निर्देश जारी किया है।
उल्लेखनीय है कि हल्द्वानी में ही गौला नदी पर तीन पुल है। नियम यह कहते हैं कि पुल की 500 मीटर के दायरे में कोई खनन नहीं हो सकता। हकीकत यह है कि इस नियम का शायद ही कहीं पालन हो रहा है। राज्य की अन्य कई नदियों का भी यही हाल बताया जा रहा है। इसी तरह रामनगर में कोसी नदी के किनारे भी पिछले कुछ सालों में भारी निर्माण हुआ है। यहां पर पूछड़ी क्षेत्र में हुूए अतिक्रमण की जानकारी तो प्रशासन को भी है। हाईकोर्ट के इस आदेश से अब रामनगर में प्रशासन का सरदर्द भी बढ़ना तय है। नदियों के सौ मीटर के दायरे में कोई निर्माण न होने का आदेश सरकार पहले ही जारी कर चुकी है।