नैनीताल। जिला न्यायालय नैनीताल सहित बाह्य न्यायालय हल्द्वानी, रामनगर और धारी में 18 जुलाई को परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट), 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के दिशा-निर्देश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश प्रशांत जोशी के निर्देशन में यह आयोजन किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सिविल जज (सीनियर डिवीजन) पारुल थपलियाल ने लोगों से इस विशेष लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है।