हल्द्वानी। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान कथित रूप से फर्जी तरीके से 28 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस से शिकायत की गई लेकिन सुनवाई न होने पर शिकायतकर्ता ने कोर्ट में याचिका दाखिल की। अब न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, हल्द्वानी की अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 175(3) के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए बनभूलपुरा कोतवाली को एफआईआर दर्ज कर नियमानुसार विवेचना करने के आदेश दिए हैं।
वार्ड-31 इंदिरानगर निवासी शिकायतकर्ता इकराम अली ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय को बताया कि एसआईआर में वह अपने बूथ पर बीएलए-2 के रूप में कार्य कर रहा है। 20 अगस्त को उसे पता चला कि उसकी अनुमति के बगैर निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर फॉर्म-7 के जरिये 28 मतदाताओं के नाम हटाने के आवेदन किए गए हैं। इस संबंध में उसने 23 अगस्त को बनभूलपुरा कोतवाली और 29 अगस्त को एसएसपी को शिकायत भेजी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। छह अक्तूबर को न्यायालय ने आदेश जारी कर पुलिस से प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने के निर्देश दिए हैं।
मीडिया के जरिये मामला संज्ञान में आया है। न्यायालय से आदेश प्राप्त होने के बाद विधिक परिशीलन करने के बाद ही आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। - डॉ.मंजुनाथ टीसी, एसएसपी नैनीताल