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शेरवुड प्रकरण : अब 28 को सभी पक्षों को सुनेगा हाईकोर्ट

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नैनीताल। शेरवुड कॉलेज में प्रधानाचार्य की नियुक्ति को लेकर हुए विवाद के मामले में हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 28 दिसंबर की तिथि नियत की है।अदालत इस दिन मामले से जुड़े सभी पक्षकारों को सुनेगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
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विद्यालय के प्रधानाचार्य अमनदीप संधू ने प्रार्थनापत्र दायर कर कहा है कि इस मामले में पहली याचिका में उन्हें पक्षकार बनाया गया और बाद में उन्हें हटा दिया गया, जबकि वह पूरे मामले में स्वयं पीड़ित पक्षकार हैं। उन्होंने अपने प्रार्थनापत्र में यह भी कहा कि आगरा डायसिस वर्तमान में कहीं पंजीकृत नहीं है। संबंधित मामला सिविल कोर्ट (दीवानी न्यायालय) में चल रहा है। इसके अलावा, इसी प्रकरण से जुड़ी एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इस पर कोर्ट ने सभी पक्षकारों को सुनने के लिए 28 दिसंबर की तिथि नियत की है।
बता दें कि आगरा डायसिस ने 21 अक्तूबर को शेरवुड कॉलेड के प्रधानाचार्य अमनदीप संधू को वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए निलंबित कर दिया था। उनके स्थान पर अंतरिम प्रधानाचार्य के रूप में पीटर धीरज इमेन्युअल की नियुक्ति की गई थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट से सुरक्षा ली। आगरा डायसिस के प्रतिनिधियों का कहना था कि वे 9 दिसंबर को पुलिस सुरक्षा के साथ विद्यालय पहुंचे थे लेकिन उन्हें स्कूल में घुसने नहीं दिया गया। इस पर आगरा डायसिस ने फिर कोर्ट की शरण ली है।
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