नैनीताल। केंद्र सरकार के अंडर सेक्रेटरी (परिवहन) सुदीप दत्ता सोमवार को हाईकोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उत्तराखंड परिवहन निगम को यूपी से 700 करोड़ रुपये बकाया राशि दिलाने के लिए एक माह के भीतर दोनों राज्यों के सचिवों की बैठक बुलाई जाएगी लेकिन कोर्ट दत्ता के जवाब से संतुष्ट नहीं हुई और इस आशय का प्रार्थनापत्र पेश करने के निर्देश दिए।
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 मार्च की तिथि नियत की है। अदालत ने पूर्व में केंद्र सरकार के अंडर सेक्रेटरी परिवाहन के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार उत्तराखंड (उत्तरांचल) रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सरकार उनके खिलाफ एस्मा लगाने जा रही है। सरकार कर्मचारियों को हड़ताल करने पर मजबूर करती रही है। याचिका में कहा गया कि सरकार व परिवहन निगम न तो अस्थायी कर्मचारियों को नियमित कर रही है और ना ही उनको नियमित वेतन दिया जा रहा है।