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बंदियों को पैरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा करें

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प्रतीकात्मक।
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नैनीताल। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य में गठित हाईपावर कमेटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और राज्य के प्रमुख सचिव गृह कारागार और कमेटी के पदेन सदस्य ने बुधवार को बैठक की।
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उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव और जिला जज आरके खुल्बे ने बताया कि हाईपावर कमेटी की बैठक में तय किया कि राज्य के कारागारों में निरुद्ध वर्तमान कैदियों में से कुल 84 (20 दोषसिद्ध कैदी एवं 64 विचाराधीन कैदी) कैदियों को 60 दिन की पैरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। इस संबंध में सचिव, गृह/महानिरीक्षक (कारागार)/समस्त जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को कारवाई करने के निर्देश दिए गए। हाईपावर कमेटी ने राज्य के डीएम एवं एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि वह उक्त आदेश के क्रम में पैरोल/अंतरिम जमानत पर रिहा होने वाले कैदियों को कारागार से उनके संबंधित स्थानों तक पहुंचाने के संबंध में कोविड नियमों का अनुपालन करते हुए कारवाई करें। खुल्बे ने बताया गया कि उक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से राज्य में लागू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य के कारागारों में निरुद्ध 736 (92 दोषसिद्ध कैदी एवं 644 विचाराधीन कैदी) कैदियों को पैरोल/अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था।
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