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रोडवेज कर्मियों के वेतन के लिए 12 करोड़ रिलीज करें : हाईकोर्ट

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने परिवहन सचिव से कर्मचारियों को वेतन देने के लिए दो सप्ताह के भीतर 12 करोड़ रुपये रिलीज करने को कहा है। रोडवेज कर्मचारियों के तीन माह से वेतन नहीं दिए जाने के मामले में सुनवाई के दौरान सचिव परिवहन निगम कोर्ट में पेश हुए थे। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 अक्तूबर की तिथि नियत की है।
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मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी संघ ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उन्हें तीन माह से वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि आपदा, रक्षाबंधन पर और दिव्यांगों -सीनियर सिटीजन की सहायता के लिए सरकार परिवहन निगम की बसों को लगाती है। इसके चलते घाटा निगम को उठाना पड़ता है।
सरकार उनको हड़ताल के लिए मजबूर करती है और फिर एस्मा लगाने की चेतावनी देती है। सरकार और परिवहन निगम न तो उनको नियमित कर रहे हैं और न ही उनको नियमित वेतन दिया जा रहा है। याचिका में कहा कि रिटायर कर्मचारियों के देयकों का भी भुगतान भी नहीं किया गया है। सरकार ने निगम को 45 करोड़ रुपया बकाया देना है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने भी निगम को सात सौ करोड़ रुपया देना है। अगर सरकार और निगम इनको वसूले तो यूनियन व निगम की सारी समस्या सुलझ जाएगी।।
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