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बिना पर्चे के नहीं मिलेंगी एंटीबायोटिक्स, मरीज का नाम और मोबाइल नंबर का बनाना होगा रिकॉर्ड

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हल्द्वानी। कोरोना संक्रमण के चलते एंटीबायोटिक्स और एंटी कोल्ड दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। यह दवाएं बिना डाक्टर के पर्चे के नहीं बेची जा सकेंगी। क्रय और बिक्री के रिकार्ड में किसी तरह की गड़बड़ी मिलने पर मेडिकल स्टोर स्वामी का लाइसेंस निरस्त करते हुए मुकदमा तक दर्ज कराया जा सकता है।
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नैनीताल जिले में 500 मेडिकल स्टोर हैं। मेडिकल स्टोर से ही पैरासिटामाल, एंटी कोल्ड टैबलेट और एंटीबायोटिक्स की बिक्री होती है। बुखार, खांसी-जुकाम, गले में इंफेक्शन में प्रयोग होने वाले एंटीबायोटिक्स दवाओं की बिक्री पर रोक लगाई गई है। ऐसी दवाएं मेडिकल स्टोर तभी देंगे जब मरीज या तीमारदार डाक्टर का पर्चा साथ लेकर आएगा।
मेडिकल स्टोर स्वामी को मरीज का नाम, मोबाइल नंबर, कितने दिन के लिए दवा दी गई इसका विवरण अलग से रजिस्टर में रखना होगा। साथ ही डाक्टर का नाम और मोबाइल नंबर भी दर्ज करना होगा। औषधि नियंत्रक विभाग कभी भी जांच कर सकता है और किसी तरह की गड़बड़ी मिलने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है।
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कोरोना संक्रमण के चलते एंटीबायोटिक्स और एंटी कोल्ड दवाएं बिना डाक्टर के पर्चे के नहीं बेची जा सकेंगी। इस पर रोक लगाई गई है। जांच में अगर किसी मेडिकल स्टोर में गड़बड़ी मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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-मीनाक्षी बिष्ट, ड्रग इंस्पेक्टर
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