हाईकोर्ट ने पुलिस रैंकर्स पदोन्नति परीक्षा में सिविल व आर्म्ड पुलिस का रिजल्ट घोषित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस परीक्षा में पीएसी और आईआरबी को शामिल नहीं माना जाएगा।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार पुलिस कांस्टेबल विनोद यादव, मानसिंह नेगी व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि पुलिस महानिदेशक द्वारा दरोगा भर्ती में हाईकोर्ट के पूर्व आदेशों का उल्लंघन किया गया है।
पूर्व में हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक से पूछा था कि सिविल पुलिस में अन्य शाखाओं जैैसे पीएसी व आईआरबी कार्मिकों को पदोन्नति हेतु किस आधार पर विचार किया जा रहा है।
हाईकोर्ट ने पूर्व में डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह को निर्देशित किया था कि वे अधिष्ठान समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के हर पहलू का परीक्षण कर निर्णय लें। याचिकाकर्ता के अनुसार हाईकोर्ट के आदेश का पालन किए बिना ही इस परीक्षा में सिविल पुलिस के साथ-साथ पीएसी व आईआरबी को भी शामिल किया गया।
पक्षों की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने पुलिस रैंकर्स पदोन्नति परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा में पीएसी व आईआरबी को शामिल नहीं माना जाएगा।