नैनीताल। हाईकोर्ट ने पीएनजी डिग्री कॉलेज रामनगर छात्र संघ अध्यक्ष पद के मतपत्रों की दोबारा गिनती के निर्देश छात्र संघ चुनाव के दौरान गठित शिकायत निवारण प्रकोष्ठ को दिए हैं। हाईकोर्ट ने मतगणना अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों की मौजूदगी में करने व मतपत्र, सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं।
वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सूरज रावत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह रामनगर डिग्री कॉलेज में एनएसयूआई के छात्र संघ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी थे। याचिका में कहा कि 29 सितंबर को मतदान के बाद हुई मतगणना में उनके पक्ष में दिए गए कई मतों को अवैध घोषित किया गया जिसकी शिकायत उन्होंने उसी समय शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के समक्ष की। लेकिन उनकी शिकायत का प्रकोष्ठ ने संज्ञान नहीं लिया और निर्दलीय प्रत्याशी नीरज कंडारी को पांच मतों से विजयी घोषित कर दिया गया। नीरज कंडारी को 738 व याचिकाकर्ता सूरज रावत को 733 मत व एबीवीपी, की प्रत्याशी विशाखा चौहान को 383 मत मिले। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अध्यक्ष पद के मतों की रिकाउंटिंग करने के निर्देश दिए।