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अब प्रधानाध्यापक भी होंगे लोक सूचना अधिकारी

Tue, 02 Feb 2016 01:06 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, हल्द्वानी।
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अब प्राथमिक विद्यालयों और जूनियर हाईस्कूलों के अलावा अशासकीय विद्यालयों (वित्तपोषित) को अब सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सीधे सूचनाएं देनी होंगी। इसके लिए प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक को लोक सूचना अधिकारी बना दिया गया है।
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शासन के सचिव के आदेश पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने निर्देश जारी किए हैं। प्रधानाध्यापकों द्वारा सूचना न देने पर प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी विकास खंड के उपशिक्षा अधिकारी को बनाया गया है। इसमें अल्पसंख्यक संस्थाओं को शामिल किया गया है।

इधर, इस तरह की नई व्यवस्था के लागू होने से स्कूलों में शिक्षक आरटीआई की सूचना बनाने में ही लगे रहेंगे। इससे स्कूलों में शिक्षण कार्य प्रभावित होने के आसार पैदा हो गए हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अब तक प्राइमरी विद्यालय और जूनियर हाईस्कूल से सीधे सूचना मांगने का अधिकार नहीं था।
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 केवल इंटर कालेज के प्रधानाचार्य ही लोक सूचना अधिकारी होने के नाते सूचना दे सकते थे। या फिर किसी भी विद्यालय के संबंध में अगर किसी को कोई सूचना मांगनी हो तो जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय तथा ब्लाक स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से सूचना मांग सकते थे।

प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूलों की सूचनाएं भी डीईओ एवं बीईओ के माध्यम से ही मांगी जा सकती थी। शासन के सचिव डी. सेंथिल पाण्डियन के आदेश पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी ने कड़े निर्देश जारी किए हैं।

 सूचना आयोग के आदेश के क्रम में निदेशक की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि अपने कार्यालय की सूचनाओं के लिए लोक सूचना अधिकारी एवं समस्त अशासकीय वित्त पोषित, राजकीय प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल में प्रधानाध्यापक संबंधित विद्यालय में लोक सूचना अधिकारी होंगे।

 इसमें अल्पसंख्यक संस्थाओं को शामिल किया गया है। लोक सूचना अधिकारियों के प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी उप शिक्षा अधिकारी को नामित किया गया है। उधर, शिक्षकों का कहना है कि जो एकल विद्यालय हैं अगर किसी ने वहां आरटीआई लगा दी तो वहां शिक्षक सूचना ही बनाने में लगा रहेगा तो पढ़ाएगा कब।  
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