प्रतिबंधित पॉलीथिन बेचते और इस्तेमाल करते पकड़े जाने वाले दो प्रतिष्ठानों ने सोमवार को नगर निगम में तीन लाख 19 हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना जमा कराया। निगम प्रशासन ने एक दर्जन से अधिक प्रतिष्ठानों और व्यापारियों को करीब ढाई करोड़ रुपये का जुर्माना जमा कराने का नोटिस थमाया है। जुर्माना नहीं देने पर राजस्व विभाग से रिकवरी कराई जाएगी।
हाईकोर्ट के आदेश पर जुलाई 2014 से पॉलीथिन प्रतिबंधित है। कोर्ट के आदेश पर ही सभी नगर निकायों में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमें बनी हैं और इनकी संयुक्त रिपोर्ट डीएम के माध्यम से कोर्ट में दी जाती है। हल्द्वानी में पिछले दिनों टीम ने ताबड़तोड़ छापे मारे। दर्जनों दुकानों एवं मॉल से प्रतिबंधित पॉलीथिन बरामद कर प्रति पॉलीथिन पांच सौ रुपये के हिसाब से ढाई करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया।
कर अधीक्षक बृजेंद्र चौहान के मुताबिक सोमवार को को ईजी-डे ने तीन लाख 13 हजार रुपये और तिकोनिया चटवाल चिकन के स्वामी ने छह हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना जमा कराया। कर अधीक्षक के मुताबिक बाकी दुकानदारों को भी जुर्माना जमा कराने का नोटिस जारी किया गया है। इसके बाद रिकवरी कराई जाएगी और प्रतिष्ठान सील करने की कार्रवाई होगी।