नैनीताल। हाईकोर्ट ने जनता इंटरमीडिएट कॉलेज डांगीधार पौड़ी गढ़वाल के कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में किए गए कार्य पर उन्हें प्रधानाचार्य का वेतनमान दिए जाने व प्रधानाचार्य के वेतन पर ही पेंशन की गणना किए जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। खंडपीठ ने याचिका को निस्तारित करते हुए शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि वह पांच माह के भीतर याचिकाकर्ता के प्रकरण को विधिनुसार निस्तारण करे। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज तिवारी एवं न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
रुद्रप्रयाग निवासी राजेन्द्र सिंह नेगी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह जनता इंटरमीडिएट कॉलेज डांगीधार पौड़ी गढ़वाल में कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में एक अप्रैल 2012 से 30 सितंबर 2018 तक कार्यरत रहे। कहा गया कि वह 30 सितंबर 2018 को सेवानिवृत्त हुए। लेकिन उसे कोई भी भुगतान नहीं किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उन्हें प्रधानाचार्य का वेतनमान दिया जाए और प्रधानाचार्य के वेतन पर ही पेंशन की गणना की जाए। उन्हें समस्त बकाए का भुगतान किया जाए। याचिकाकर्ता की ओर से वीर सिंह चौहान के वाद का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी प्रकार का आदेश दिया किया है।