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गोलीकांड के बाद मौके पर पीएसी तैनात-कोर्डिनेशन

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हल्द्वानी। गोलीकांड के मामले में पुलिस ने हत्या की कोशिश में तीन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद दूसरे पक्ष के खिलाफ बलवा और छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। तनाव को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर पीएसी तैनात कर दी गई है।
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मुखानी क्षेत्र के सरस्वती विहार जयदेवपुर में 4500 वर्गमीटर जमीन पर रामपुर जिले के माटखेड़ा बिलासपुर निवासी हरपाल सिंह और शमशेर सिंह अपना अपना दावा कर रहे हैं। हरपाल सिंह के समर्थकों ने सोमवार को वहां से झोपड़ी को हटानी शुरू कर दी। इस पर दूसरे पक्ष से उनकी कहासुनी हो गई और एक पक्ष ने फायरिंग कर दी। इस दौरान दर्शन सिंह (65), हरपाल सिंह पाली (35), कुलविंदर सिंह लवली (42), साहिल (32) घायल हो गए। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि पुलिस ने आरोपी शमशेर सिंह के घर में छिपाकर रखी गई दो नाली बंदूक, 315 और 12 बोर के दो तमंचों के साथ कारतूस बरामद किए। पुलिस ने इस मामले में धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी शमशेर सिंह और उसके पुत्रों गुरुसेवक सिंह और अमिताभ सिंह को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जिन्हें जेल भेज दिया गया। इस मामले में पुलिस ने दूसरे पक्ष के इंद्रपाल सिंह उर्फ कप्तान की तहरीर पर हरपाल सिंह और अमृतपाल सिंह निवासी जयदेवपुर के खिलाफ बलवा और छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कर लिया है।
इस मामले में पुलिस उनके तीन करीबियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मुखानी थानाध्यक्ष दीपक बिष्ट का कहना है कि दूसरे मुकदमे में विवेचना कर कार्रवाई की जाएगी।
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एसपी सिटी करेंगे लापरवाही की जांच
एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि घटना के समय पुलिस की ओर से लापरवाही बरतने का आरोप सामने आया है। इसके अलावा लाइसेंसी असलहा जमा नहीं कराया गया था। इस मामले की जांच एसपी सिटी हरबंश सिंह करेंगे।
देहरादून जांच के लिए भेजे जाएंगे असलहे
हल्द्वानी। फायरिंग में प्रयुक्त असलहों को पुलिस जांच के लिए देहरादून लैब में भेजेगी, जिसमें पता चलेगा कि किन असलहों से फायरिंग की गई है। पुुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी शमशेर सिंह ने घर में तमंचों को जमीन में छिपाकर रखा था, जिन्हें पुलिस ने बरामद कर लिया। इसमें दो नाली बंदूक मिल गई। बंदूक का लाइसेंस पंजाब का बताया गया है लेकिन उसके कागजात हमलावर पक्ष नहीं दिखा पाया। इस मामले में एसएसपी ने लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजने के निर्देश दिए हैं।
बाहरी लोग भी आए थे कब्जा करने
पुलिस का कहना है कि जमीन पर धारा 145 की कार्रवाई होने के बाद किसी पक्ष को कब्जा नहीं करना चाहिए। एक पक्ष रामपुर जिले के बिलासपुर क्षेत्र से कब्जा करने के लिए गाड़ियों से आए थे। इनमें कुछ हरियाणा और गैर प्रांतों के लोग भी शामिल थे।
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