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Nainital News: चेक बाउंस में हल्द्वानी में एक को सजा, दूसरे मामले में एक बरी

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हल्द्वानी/लालकुआं। चेक बाउंस के दो मामलों में एसीजेएम मीनाक्षी शर्मा की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। हल्द्वानी के प्रकरण में जहां आरोपी को दोषी पाए जाने पर छह माह का साधारण कारावास व 45 हजार जुर्माना लगाया जबकि लालकुआं के प्रकरण में एक को बरी किया है।
पहला मामला हल्द्वानी का है। अमरजीत सिंह निवासी गौजाजाली उत्तर ने पांच मई 2021 को परिवाद दाखिल किया। बताया कि उनसे ओमप्रकाश निवासी टनकपुर रोड वार्ड 13 ने 10 मार्च 2021 को 75 हजार रुपये उधार लिए थे। 40 हजार तो नकद वापस कर दिए और शेष रकम 35 हजार का चेक दिया जो बाउंस हो गया। मामले में दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद एसीजेएम ने ओमप्रकाश को दोषी माना और छह माह साधारण कारावास की सजा सुनाई। 45 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। इसमें 40 हजार रुपये परिवादी को मिलेगा।
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दूसरा मामला लालकुआं नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन बलवंत खुराना का है। हल्द्वानी के व्यापारी विमल सेठी ने पूर्व चेयरमैन खुराना पर आरोप लगाया कि बकाया राशि का जो चेक दिया गया वह एकाउंट क्लोज होने से बाउंस हो गया था। साक्ष्यों के आधार और दोनों पक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद एसीजेएम ने आरोपी बलवंत खुराना को दोष मुक्त माना और बरी करने का आदेश जारी किया। माई सिटी रिपोर्टर
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