नैनीताल। हाईकार्ट ने शुल्क वृद्धि के विरोध में आंदोलन कर रहे ओम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज रूड़की के चार छात्रों का निष्कासन रद्द करते हुए कालेज प्रशासन को उक्त से निर्धारित फीस का आधा वसूल करने के आदेश दिए हैं।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी आदित्य शर्मा और अन्य ने हाईकोर्ट में अपने निष्कासन आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि उनका निष्कासन कॉलेज प्रशासन की ओर से गलत तरीके से किया गया है।
याचिका में कहा गया कि मेडिकल कॉलेज द्वारा तय की गई फीस वृद्धि के विरोध में छात्रों ने धरना-प्रदर्शन किया था, जिसके बाद अप्रैल में कॉलेज प्रशासन ने हरिद्वार निवासी और तृतीय वर्ष के छात्र आदित्य शर्मा, पिथौरागढ़ निवासी आकाश अवस्थी, प्रगति जोशी व सुयश को कॉलेज से निष्कासित कर दिया था।
पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने निष्कासित चारों छात्रों को बहाल करते हुए उनसे निर्धारित से आधी फीस ही वसूल करने के आदेश कॉलेज प्रशासन को दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई के लिए शीतकालीन अवकाश के बाद की तिथि नियत की है।