हल्द्वानी। गहमा गहमी और राजनीतिक उलटफेर वाले जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव की अधिसूचना जिला निर्वाचन अधिकारी ने शुक्रवार को जारी कर दी। नामांकन 11 अगस्त काे जबकि मतदान के लिए 14 अगस्त की तिथि प्रस्तावित की गई है। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है।
राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख, वरिष्ठ उप प्रमुख व कनिष्ठ उप प्रमुख पदों के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हुई है। यह निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक लागू रहेगी। एडीएम विवेक राय ने बताया कि नामांकन 11 अगस्त को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक होगा। नामांकन पत्रों की जांच उसी दिन दोपहर बाद 03:30 बजे से होगी। वापसी का काम 12 अगस्त को दस से दो बजे तक होगा। मतदान 14 अगस्त की सुबह दस बजे से तीन बजे तक होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी।
आवश्यकता पड़ी तो गुप्त मत प्रणाली से मतदान
एडीएम राय ने बताया कि पंचायत राज अधिनियम 1944 तथा पंचायत उपविधान नियमावली 2016 के तहत चुनाव होंगे। आवश्यकता पड़ने पर मतदान, गुप्त मत प्रणाली से भी हो सकता है। मतदान स्थल संबंधित क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत मुख्यालयों में ही होंगे।
चुनाव प्रक्रिया शुरू, नामांकन पत्रों की बिक्री प्रारंभ
हल्द्वानी। जिला और क्षेत्र पंचायत के विभिन्न पदों के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री एवं प्राप्ति शुक्रवार से शुरू हो गई। निर्वाचन अधिकारी के अनुसार सभी इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि व समय पर अपना नाम निर्देशन पत्र प्राप्त एवं जमा कर सकते हैं। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं।