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UK: भू-कानून उल्लंघन पर नैनीताल डीएम ने कसा शिकंजा, सतबूंगा की 250 वर्गमीटर जमीन राज्य सरकार के पक्ष में निहित

Wed, 05 Aug 2026 01:17 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल

सार

नैनीताल जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने भू-कानून के उल्लंघन के मामले में ग्राम सतबूंगा स्थित 250 वर्ग मीटर भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने के आदेश जारी किए हैं।
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डीएम ललित मोहन रयाल।
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विस्तार
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भू-कानून के तहत नैनीताल जिले में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने ग्राम सतबूंगा स्थित 250 वर्ग मीटर भूमि राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने के आदेश जारी किए हैं। यह कार्रवाई भू-कानून के उल्लंघन के मामले में की गई है।

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जांच के दौरान उपजिलाधिकारी नैनीताल ने पाया कि पूनम त्रिखा, निवासी बल्लभगढ़ (हरियाणा), के नाम पहले से ही ग्राम खपराड़ में श्रेणी-1(ग) की 500 वर्ग मीटर भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। इसके बावजूद उनके पति राकेश त्रिखा ने ग्राम सतबूंगा में अतिरिक्त 250 वर्ग मीटर भूमि खरीद ली। सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों ने दावा किया कि पति-पत्नी अलग-अलग रह रहे हैं। हालांकि, जिला शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय को अवगत कराया कि दोनों के बीच विधिक रूप से विवाह-विच्छेद नहीं हुआ है और पूनम त्रिखा के नाम दर्ज 500 वर्ग मीटर भूमि आज भी राजस्व अभिलेखों में कायम है। ऐसे में परिवार के नाम पर निर्धारित भूमि सीमा से अधिक भूमि का क्रय भू-कानून का उल्लंघन माना गया।

अभिलेखों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने ग्राम सतबूंगा की 250 वर्ग मीटर भूमि राज्य सरकार में निहित करने के आदेश पारित किए। साथ ही उपजिलाधिकारी नैनीताल को राजस्व अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टियां दर्ज कराते हुए भूमि का कब्जा राज्य सरकार के पक्ष में लेने के निर्देश भी दिए हैं।

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