नैनीताल। हाईकोर्ट ने नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लालकुआं के चेयरमैन मुकेश बोरा की अर्हता को लेकर दायर याचिका पर डेयरी विकास विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर पांच सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
कोटाबाग निवासी दिगपाल सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लालकुआं के चेयरमैन मुकेश बोरा दुग्ध उत्पादक हैं ही नहीं तो वह दुग्ध समिति निकाय के सदस्य कैसे हो सकते हैं। याचिका में कहा गया कि पिछले दिनों विभागीय जांच में भी सामने आया था कि दुग्घ संघ चेयरमैन ने जिस दुग्ध भुगतान की राशि के आधार पर सदस्यता ली है, उस राशि का भुगतान किसी दीपा देवी नाम की महिला के खाते में होता है।
याचिका में कहा गया कि नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के चेयरमैन न तो पशुपालक हैं और ना ही किसी अन्य प्रकार से अर्ह हैं। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने डेयरी विकास विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर पांच सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।