नैनीताल। हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक (एलटी) की नियुक्तियों के संबंध में अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) सुषमा सिंह के बयानों के आधार पर याचिका को निस्तारित कर दिया है। अपर शिक्षा निदेशक ने कोर्ट को बताया कि सहायक अध्यापक एलटी के रिक्त पदों के सापेक्ष 90 प्रतिशत पदों पर इसी सत्र में नियुक्तियां की जा रही हैं।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। नैनीताल निवासी भावना कोठारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने पहले 3091 पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया था। किंतु बाद में केवल 1500 पदों पर ही नियुक्ति की कार्यवाही शुरू की।
याचिका में गेस्ट टीचरों की नियुक्ति का विरोध किया गया था। इस संदर्भ में हाईकोर्ट ने पूर्व में 90 प्रतिशत पदों पर नियुक्ति के आदेश देते हुए 10 प्रतिशत राज्य आंदोलनकारियों के लिए रिजर्व करने को कहा था। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) सुषमा सिंह के बयानों के आधार पर हाईकोर्ट ने याचिका को निस्तारित कर दिया है। सुषमा सिंह ने कोर्ट को बताया कि वह सहायक अध्यापक (एलटी) के रिक्त पदों के सापेक्ष 90 प्रतिशत पदों में इसी सत्र से नियुक्तियां कर रही हैं। कोर्ट ने उनके इसी बयान के आधार पर याचिका को निस्तारित कर दिया।