हल्द्वानी। डंपरों में मानकों के अनुसार 60 से 80 क्विंटल उपखनिज ले जाया जा सकता है। बीते कुछ दिनों से डंपर एसोसिएशन 108 क्विंटल खनन सामग्री लोडिंग की मांग कर रहे थे। इसे विभागों ने ओवरलोडिंग मानकर अनुमति देने से इन्कार कर दिया। परिवहन विभाग, खनन विभाग और वन निगम की बैठक के बाद सीधे मनाही पर ही मुहर लगी।
गौला और नंधाैर में करीब आठ हजार डंपर पंजीकृत हैं। पिछले माह शुरू हुआ खनन का काम अब तक जोर नहीं पकड़ सका है। इसके कई कारण है लेकिन पिछले कुछ दिनों से खनन सामग्री की अधिक लोडिंग के मामले ने तूल पकड़ा है।
डंपर मालिकों ने खनन सामग्री की क्षमता बढ़ाने के लिए वन निगम और खनन विभाग से बात की। तय मानकों के अनुसार वाहनों में 60 से 80 क्विंटल तक सामान ढोया जा सकता है लेकिन डंपर स्वामी 1085 क्विंटल की मांग कर रहे थे। ऐसे में यह वजन 38 से 58 क्विंटल अधिक हो रहा था।