नैनीताल। चारधाम देवस्थानम बोर्ड में गंगोत्री धाम को भी शामिल करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने बोर्ड के सीईओ को नोटिस जारी कर सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तिथि नियत की है। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार गंगोत्री धाम मंदिर समिति ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने गंगोत्री धाम को चारधामों में शामिल कर दिया है, जो नियम विरुद्ध है। याची ने गंगोत्री धाम को चारधाम देवस्थानम बोर्ड में शामिल न करने की मांग की है। कोर्ट ने इस मामले को चारधाम देवस्थानम से जुड़ी सुब्रह्मण्यम स्वामी की जनहित याचिका के साथ समायोजित कर दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तिथि नियत की।