हाईकोर्ट ने नैनीताल सूखाताल के सौंदर्यीकरण के संबंध में डीएम, सचिव एलडीए और ईओ नगरपालिका को 5 मार्च को प्रपोजल के साथ कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से मौजूद होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नगरपालिका को आदेशित किया है कि वह मालरोड में अतिक्रमण के संबंध में फोटो लेकर शपथपत्र के साथ लगाएं।
न्यायमूर्ति आलोक सिंह और न्यायमूर्ति सर्वेश कुमार गुप्ता की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। नैनीताल निवासी प्रो. अजय रावत ने हाईकोर्ट में सूखाताल झील को पुन: रिचार्ज करने के लिए जनहित याचिका दायर की थी।