नैनीताल। हाईकोर्ट ने कोविड काल के कारण छात्र संघ चुनाव न लड़ सके प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने का मौका देने के लिए दो वर्ष की छूट प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
उत्तरकाशी जिले के राजकीय महाविद्यालय चिन्यालीसौड़ के छात्र नेता राजन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कहा कि कोरोना के चलते दो वर्ष से छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए। जिससे कई छात्रनेता चुनाव लड़ने से वंचित रहे। उन्होंने कोरोना काल को देखते हुए उम्र में छूट दिए जाने की मांग की है। छात्रसंघ अध्यक्ष पद पर दावेदारी कर रहे राजन को हाईकोर्ट ने राहत प्रदान करते हुए कोरोना काल के चलते उम्र में दो साल की छूट का लाभ देने का आदेश दिया है।