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हरमिंदर सिंह ढिल्लन को सुरक्षा देने के निर्देश

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरमिंदर सिंह ढिल्लन उर्फ लाड़ी की सुरक्षा हटाए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद एसएसपी ऊधमसिंह नगर और एसएचओ बाजपुर को याचिकाकर्ता को तुरंत सुरक्षा मुहैय्या कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने एडिशनल सेक्रेट्री होम को निर्देश दिए हैं कि उनकी सुरक्षा किस आधार पर हटाई गई, इसकी जांच के लिए कमेटी बनाएं और जांच रिपोर्ट तीन सप्ताह के भीतर कोर्ट में पेश करें।
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वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय मिश्रा एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री बाजपुर निवासी हरमिंदर सिंह ढिल्लन उर्फ लाड़ी ने हाईकोर्ट में अपनी सुरक्षा हटाए जाने को लेकर याचिका दायर कर कहा था कि उनको अपनी जानमाल का खतरा है। एसएसपी ऊधमसिंह नगर व एसएचओ बाजपुर ने उन्हें 3 सितंबर 2021 को सुरक्षा दी थी। 9 नवंबर 2021 को एसएचओ बाजपुर व एसएसपी ने उनकी सुरक्षा बिना किसी कारण के वापस ले ली। याचिकाकर्ता की ओर से उन्हें पुन: सुरक्षा दिलाने की मांग की थी।
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