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द्वाराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज में वित्तीय अनियमितता मामले में याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन को निस्तारित करने के निर्देश

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प्रतीकात्मक फोटो।
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने बिपिन चंद्र त्रिपाठी इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट में वित्तीय अनियमितताएं के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को 12 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन को निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अदालत ने जनहित याचिका को भी निस्तारित कर दिया है।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार द्वाराहाट निवासी चंदन सिंह नेगी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट के डायरेक्टर ने छात्रों के टूर के नाम पर कई वित्तीय अनियमिताएं कीं हैं।
द्वाराहाट कॉलेज में नियुक्त डायरेक्टर जीबी पंत घुड़दौड़ी पौड़ी गढ़वाल में प्रोफेसर के पद पर हैं और वह बीते दो वर्षों से यहां कार्यवाहक डायरेक्टर के पद पर नियुक्त हैं। याचिकाकर्ता का कहना था कि निदेशक को कार्यवाहक डायरेक्टर के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने अनियमितताओं की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की थी।
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