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ग्राम सभा के खाते में की गई गड़बड़ी मामले में कार्रवाई के निर्देश

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने देहरादून के रायवाला में ग्राम प्रधान और उसके पति द्वारा ग्राम सभा के खाते में की गई गड़बड़ी के मामले में सुनवाई के बाद जिलाधिकारी देहरादून को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही रिकवरी के लिए किए जा सकने वाले उपायों पर रिपोर्ट 30 सितंबर को कोर्ट में पेश करने को कहा है।
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मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। देहरादून के रायवाला निवासी नंदकिशोर कंडवाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि ग्राम सभा ने पंचायत की भूमि पर दुकानों का निर्माण कर उन्हें किराए पर दे दिया था।
एनएच 58 का चौड़ीकरण होने पर इन दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया और दुकानदारों को उसका मुआवजा मिला। ग्राम सभा ने शेष बची भूमि पर 25 दुकानों का फिर से निर्माण करने का प्रस्ताव पास किया। मुख्य विकास अधिकारी देहरादून ने शर्त रखी थी कि उन 25 दुकानों का आवंटन लॉटरी सिस्टम से होगा। प्रत्येक से दो लाख रुपया जमा करके दुकानों का निर्माण किया जाएगा। ग्राम प्रधान और उसके पति ने इस शर्त का उल्लंघन करके पुराने दुकानदारों से दो-दो लाख रुपये लेकर ग्राम सभा के एकाउंट में जमा करने को कहा।
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ग्राम प्रधान और उसके पति ने उस धनराशि में गोलमाल किया। याचिकाकर्ता का कहना था कि ग्राम सभा के पैसों का दुरुपयोग किया गया है। याचिका में यह भी कहा कि शिकायत करने पर उसके साथ अभद्रता की गई। इसलिए इस प्रकरण की जांच की जाए। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जिलाधिकारी देहरादून को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और रिकवरी के लिए किए जा रहे उपायों पर 30 सितंबर तक रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं।
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