मानकों के अनुरूप भवन निर्माण नहीं करने वालों के लिए सरकार ने वन टाइम सैटेलमेंट स्कीम शुरू की है, जो 28 फरवरी तक है। इसमें आरबीओ एक्ट में दर्ज मुकदमों में जुर्माना भर उनका निस्तारण किया जा रहा है। हल्द्वानी विनियमित प्राधिकारी कार्यालय में विचाराधीन 26 मामलों का निस्तारण कर करीब 12 लाख का जुर्माना लगाकर अवैध निर्माण को वैध कर दिया है।
आवासीय और व्यावसायिक भवनों के निर्माण में नक्शा स्वीकृति अनिवार्य है। विनियमित प्राधिकारी कार्यालय के दायरे में हल्द्वानी शहरी क्षेत्र समेत देहात के 56 गांव आते हैं। बिना नक्शा और स्वीकृत नक्शे के अनुरूप निर्माण नहीं होने पर आरबीओ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है। हल्द्वानी विनियमित प्राधिकारी कार्यालय में आरबीओ एक्ट में 750 मुकदमे विचाराधीन हैं। इनमें करीब 300 मुकदमे व्यावसायिक निर्माण संबंधी हैं।
प्रदेश सरकार ने आरबीओ एक्ट में लंबित मामलों के निस्तारण के लिए वन टाइम सैटलमेंट स्कीम शुरू कर की। इसमें केवल आवासीय भवनों के मामलों की सुनवाई होनी है। स्कीम के तहत विचाराधीन 26 मामलों की हरी झंडी मिल गई है। इनमें अधिकतर मामले सैट बैक नहीं छोड़ने एवं नक्शे के अनुरूप निर्माण नहीं कराने वाले मामले शामिल हैं।
भवन निर्माण के निर्धारित मानक
भवन का नक्शा स्वीकृत कराने एवं उसके अनुरूप निर्माण कराना
मकान बनाते वक्त करीब डेढ़ मीटर जगह सैट बैक के लिए छोड़ना अनिवार्य
आवासीय प्लाट की गहराई और चौड़ाई के हिसाब से फ्रंट में जगह छोड़ना
कालोनी के हिसाब से निर्धारित चौड़ाई के हिसाब से सड़क छोड़ना
इनके वैध हुए निर्माण
नाम समाधान शुल्क विकास शुल्क
दीप चंद्र, बिठौरिया 6507 2576
मोती राम, शीशमहल 9149 229
पीतांबर कांडपाल, शीशमहल 14212 --
गिरीश चंद्र, दमुवाढूंगा 16508 432
मंजू सक्सेना, कमलुवागांजा 161415 6196
कमल सिंह, दमुवाढूंगा 20471 1296
पंकज कुमार, हीरानगर 238280 3590
माया, हरिनगर 2942 858
राजेंद्र सिंह, बमोरी 24119 278
गौरव देऊपा, लोहरियासाल 33752 1554
हरीश जोशी, लोहरियासाल 17912 2197
सुरेंद्र पर्वतीय मोहल्ला 30185 1068
जानकी देवी, सुभाष नगर 27649 581
कमला देवी, दमुवाढूंगा 7005 705
कुसुम जंगपांगी, मल्ली बमोरी 26578 663
प्रकाश चंद्र, दमुवाढूंगा 19676 1522
अतुल सिंह, दमुवाढूंगा 87661 3630
आरसी एस बिष्ट, सुभाष नगर 48827 1157
हरीश कुंवर, ब्यूरा बंदोबस्ती 12867 2469
मोहन सिंह, मल्ली बमोरी 45945 2492
नियमों को ताक में रख हो रहा निर्माण
हल्द्वानी। प्रशासन की नाक के नीचे अवैध निर्माण कराने वालों के हौसले बुलंद हैं। नीलांचल कालोनी फेस पांच डहरिया में ऐसा ही एक भवन निर्माण हो रहा है। नीलांचल कोणार्क समिति पदाधिकारियों की शिकायत पर सिटी मजिस्ट्रेट ने आरबीओ एक्ट में मुकदमा कर भवन निर्माण पर रोक लगा दी थी। लेकिन भवन स्वामी ने किसी की परवाह किए बगैर दूसरी मंजिल पर निर्माण शुरू करवा दिया है। समिति पदाधिकारियों का आरोप है कि भवन स्वामी ने नियमों को ताक में रखकर निर्माण कराया है। भवन की बुनियाद सड़क पर रखी है और लेंटर पांच फीट सड़क पर है। निर्माणाधीन भवन के आगे लगा बिजली का खंबा तक बाहर खिसका दिया है। समिति पदाधिकारियों ने निर्माण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।