डीएम दीपक रावत ने कहा है कि नैनीताल जिले में स्वीकृत नक्शे से बाहर भवन निर्माण की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। ऐसे भवनों को अवैध घोषित किया जाएगा। मनमाने ढंग से बनाए गए निर्माण ध्वस्त किए जाएंगे।
डीएम ने कहा कि नैनीताल, धारी, भीमताल, भवाली समेत सभी इलाकों में भवन निर्माण के मानकों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मानकों के विपरीत बन रहे भवनों को तत्काल सीज किया जाए। कहा कि सिटी प्लान का हर हाल में अनुपालन कराया जाना अधिकारी सुनिश्चित करें। किसी भी कीमत पर तीन मंजिल से ऊपर भवन कतई नहीं बनाए जाएं और भवनों की ऊंचाई 11 मीटर से अधिक न हो। इन मानकों का हर हाल में पालन सुनिश्चित कराया जाए।
प्राइवेट बोरिंग की अनुमति किसी को नहीं
डीएम दीपक रावत ने कहा है कि जिले में पर्वतीय क्षेत्रों में प्राइवेट बोरिंग की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। नैनीताल जिले के पर्वतीय क्षेत्रों के कई लोग ट्यूबवेल बोरिंग के लिए आवेदन कर रहे हैं। डीएम ने कहा कि जो लोग अन्य लोगों को भी पानी का इस्तेमाल करने देंगे और उनके लिए पहले पाइप लाइन बिछाएंगे, उन्हीं आवेदकों को बोरिंग की अनुमति दी जाएगी। प्राइवेट उपयोग करने वालों को बोरिंग की अनुमति किसी भी हाल में नहीं दी जाएगी। होटल और रिजोर्ट वाले भी यदि पहले ग्रामीणों को कनेक्शन देंगे, उन्हीं को बोरिंग की अनुमति मिलेगी।