नैनीताल। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज जूनियर डिविजन उर्वशी रावत की अदालत ने पत्नी से मारपीट के आरोपी मोनिस जलाल को तीन माह के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर मोनिस को दस दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि शिकायतकर्ता का विवाह मल्लीताल निवासी मोनिस जलाल से लगभग 15 वर्ष पहले हुआ था। उनका सात वर्ष का एक बच्चा भी है। महिला ने आरोप लगाया था कि उसका पति छोटी-छोटी बातों पर अक्सर उसके साथ मारपीट और गालीगलौज करता था। वह उसे जान से मारने की धमकी देता था। पांच अगस्त 2023 को जब महिला कपड़े सुखाने बालकनी में गई थी। पति ने उसके साथ मारपीट की और उसे पांचवीं मंजिल से नीचे फेंकने की धमकी दी थी। महिला ने ग्रिल पकड़कर किसी तरह अपनी जान बचाई। पीड़िता की तहरीर पर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।