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विधायक चैंपियन सुरक्षा हटाने के खिलाफ पहुंचे हाईकोर्ट

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने भाजपा से निष्कासित विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की सुरक्षा हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर न्यायमूर्ति आलोक सिंह एवं न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ ने अपरिहार्य कारण से सुनवाई से इनकार करते हुए मामला अन्य बेंच को रेफर कर दिया है। मामले में अब नई खंडपीठ सुनवाई करेगी। चैंपियन ने 25 साल से मिली वाई प्लस सुरक्षा हटाने को चुनौती दी है।
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खानपुर के विधायक कुंवर प्रवण चैंपियन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि उन्हें भाजपा से बाहर करने के बाद उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई है और उनके असलहे के लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्हें 25 वर्षों से वाई प्लस सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन कुछ दिन पहले इसे वापस लेने से उनकी व उनके परिवार की सुरक्षा खतरे में आ गई है। उनको जानमाल का भी खतरा बना हुआ है।
याचिका में कहा कि उनका परिवार पिछले ढाई सौ वर्षों से अपनी अलग पहचान रखता आया है। सरकार ने बगैर किसी कारण से उनकी सुरक्षा वापस ले ली है। याचिका में उन्होंने सुरक्षा की बहाली और असलहे के लाइसेंस पर लगाई पाबंदी हटाने की मांग की थी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस प्रकरण पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अब इस मामले में नई खंडपीठ सुनवाई करेगी।
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