हाईकोर्ट ने रुद्रपुर में हुए शुभम हत्याकांड मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। उन्हें जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इस प्रकरण में सरकार को भी जवाब दाखिल करने को कहा है।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मृतक के चाचा खटीमा, रुद्रपुर निवासी संजय अग्रवाल और नीलम अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी। नैनीताल बिड़ला स्कूल के 14 वर्षीय छात्र शुभम की हत्या के मामले में पुलिस ने शक के आधार पर संजय और नीलम अग्रवाल को अभियुक्त बनाया था।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उनके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं है। जब तक डीएनए टेस्ट और फिंगर प्रिंट की रिपोर्ट नहीं आ जाती, और उसमें उनके खिलाफ कोई आधार नहीं मिलता, तब तक उन्हें अभियुक्त नहीं बनाया जा सकता।