हाईकोर्ट ने मैगी को प्रतिबंधित किए जाने के मामले में सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश करने के को कहा है। मामले की अगली सुनवाई अब 15 जून को होगी।
न्यायमूर्ति आलोक सिंह की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मैसर्स नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर खाद्य विश्लेषक की मैगी को प्रतिबंधित किए जाने संबंधी इसी 3 जून को जारी रिपोर्ट को चुनौती दी थी। कंपनी का कहना था कि खाद्य विश्लेषक ने रिपोर्ट की कोई प्रतिलिपि मुहैया नहीं कराई है। साथ ही यह भी कहा कि खाद्य विश्लेषक की ओर से दी गई रिपोर्ट को अंतिम नहीं माना जा सकता।
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत अपील का प्रावधान है, लिहाजा मात्र उस रिपोर्ट के आधार पर मैगी को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता कंपनी की ओर से सरकार के इस आदेश को निरस्त करने की मांग की गई थी।