हाईकोर्ट ने कार्बेट पार्क के नॉर्थ जोन स्थित गांवों के विस्थापन के मामले में सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामला तीन तेडिया और पांड गांव का विस्थापन तुमडिया रैवाइन्स भवानीपुर, रामजीवनपुर काशीपुर और उधमसिह नगर में करने से जुड़ा है।
मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। काशीपुर निवासी मोहन सिंह धनसीला ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सरकार की ओर से 1995-96 में एक प्रस्ताव तैयार किया गया था, जिसके अंतर्गत कार्बेट पार्क के नॉर्थ जोन में तेडिया और पांड गांवों को तुमडिया रैवाइंस भवानीपुर, रामजीवनपुर, काशीपुर और उधमसिंह नगर में विस्थापित किया जाना था। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।
याचिकाकर्ता का कहना था कि गांव वालों को शहर में जाने पर परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनकी आवाजाही दुर्गादेवी गेट और सिंधीखाल गेट के जरिए होती है। कार्बेट निदेशक की ओर से अपने जवाब में कहा गया कि मामला राज्य सरकार में विचाराधीन है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।