नैनीताल। हाईकोर्ट ने उद्यान निदेशालय रानीखेत में हुए करोड़ों रुपये के घोटाले के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर निदेशक उद्यान विभाग हरमिंदर बवेजा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। अल्मोड़ा निवासी दीपक करगेती ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि निदेशक की ओर से कई योजनाओं में लापरवाही की गई है। इस कारण इन योजनाओं का लाभ किसानों को नहीं मिल पाया है। याचिका के अनुसार सरकार ने एक योजना के तहत किसानों को फल और पौधे बांटने की योजना चलाई थी। उसका ठेका विभाग ने एक कंपनी को नियमों के विरुद्ध दे दिया। कंपनी ने ठेका मिलने के कुछ ही दिन बाद कई अनियमितताएं कर करोड़ों रुपये अपने खाते में जमा करवा दिए। याचिका के अनुसार इसकी पुष्टि जिलाधिकारी उत्तरकाशी ने अपने पत्र में भी की थी।