नैनीताल। हाईकोर्ट में वन दरोगा भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सूची निरस्त करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को भी सुनवाई होगी। कोर्ट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ऑनलाइन परीक्षा की सूची में शामिल हर सफल अभ्यर्थी का पूरा विवरण जांचने और रिपोर्ट 15 दिन के भीतर पेश करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई थी जो फिलहाल जारी है।
न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार ऊधम सिंह नगर निवासी निधि जोशी और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वन दरोगा के 316 पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी एजेंसी की ओर से आयोजित की गई थी। जून 2022 में बनी चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा भी संपन्न हो गई। परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के आरोपों के बाद 30 दिसंबर 2022 को चयनित सूची ही निरस्त कर दी गई। संवाद